यात्रियों का बर्ताव सही न होने के मामले सामने आए
बीते कुछ दिनों में विमान में यात्रियों द्वारा और यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार होने के कुछ मामले सामने आए थे। यात्रियों की ओर से भी क्रू मेंबर्स की शिकायत की गई। इसे डीजीसीए और उड्डयन मंत्रालय ने गंभीरता से लिया। यात्रियों को विमान में सफर करने के तौर-तरीकों के बारे में बताया जा रहा है। शुक्रवार को मंत्रालय ने ट्विटर पर यात्रियों को सफर करने से पहले टिकट पर लिखे दिशा-निर्देशों को पढ़ने की सलाह दी थी। उन्हें बताया गया था कि प्लेन में कौनसा सामान ले जा सकते हैं। मंत्रालय ने विमान यात्रियों के लिए कई सख्त नियम भी बनाए हैं।
क्या है नियम?
2017 में सरकार ने फ्लाइट में हंगामा करने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम तय किए थे। इसके मुताबिक, अगर कोई एयरलाइन यात्री प्लेन में हंगामा करता है तो उस पर 3 महीने से 2 साल तक का बैन लगाया जा सकता है।
बुरे बर्ताव के लिए नो फ्लाई लिस्ट की 3 कैटेगरी
- पहली कैटेगरी में धमकी भरे इशारे, अभद्र व्यवहार जैसे शांति तोड़ने वाले बर्ताव को रखा गया है। इसमें दोषी पाए जाने पर यात्री पर 3 महीने तक बैन लगाया जा सकता है।
- दूसरी कैटेगरी में इसमें शारीरिक शोषण जैसे- धक्का देना, पैर मारना, जकड़ लेना, यौन शोषण या गलत तरीके से छूना शामिल है। ऐसा करने पर यात्री पर 6 महीने तक बैन लगाया जा सकता है।
- तीसरी कैटेगरी में ऐसे बर्ताव को शामिल किया गया, जिससे केबिन स्टाफ की जान को खतरा पैदा होता हो। इसमें 2 साल या इससे ज्यादा वक्त तक बैन लगाया जा सकता है।